ईवीएम वीवी पैट मिलान: 21 दलों की पुनरीक्षण याचिका खारिज

By: May 7th, 2019 11:46 am
 

Image result for suprime courtनई दिल्ली – उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ( ईवीएम) से पड़े मतों के वोटिंग वेरिफाइबल पेपर्स ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) पर्ची मिलान मामले में 21 विपक्षी दलों की पुनर्विचार याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तेलुगू देशम पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू तथा 20 अन्य दलों के नेताओं की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसे अपने आदेश पर फिर से विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता।

 


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