कार्ति की रकम लौटाने की याचिका खारिज

By: May 29th, 2019 3:31 pm

 

कार्ति की रकम लौटाने की याचिका खारिज

उच्चतम  न्यायालय ने पूर्व में विदेश यात्रा की गारंटी के तौर पर जमा राशि वापस करने संबंधी कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम की याचिका बुधवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन खंडपीठ कार्ति के वकील की दलीलों से असंतुष्ट नजर आयी और याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति गोगोई ने नवनिर्वाचित सांसद से कहा, “अपने (लोकसभा) क्षेत्र पर ध्यान दीजिए।”श्री चिदम्बरम के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उन्होंने पूर्व में विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, जिसके एवज में न्यायालय ने उनसे 10 करोड़ रुपये जमा करवाये थे। कांग्रेस सांसद फिर से विदेश जाने की अनुमति के लिए न्यायालय पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने पहले की जमा करायी गयी राशि लौटाने की मांग की थी।

 


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