खुले में खाद्य पदार्थ बेचा तो खैर नहीं
नालागढ़—खुले में पेयजल, जूस व अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि खुले में खाद्य एवं पेय उत्पादों को बेचने वालों पर उपमंडल प्रशासन ने अब कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। गर्मी के मौसम में खुले पेयजल, जूस व अन्य खाद्य पदार्थों के बेचने पर निगरानी रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद व खाद्य अपूर्ति विभाग मिलकर कार्य करेंगे, जिसके लिए उपमंडल प्रशासन इन्हें कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी करेगा, वहीं रेहडि़यों पर खाने पीने का सामान बेचने वालों के लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य है। जानकारी के अनुसार नालागढ़ में रेहडि़यों व अन्य खुली जगहों पर पेयजल, जूस व अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, इसके लिए प्रशासन ने ठोस रणनीति अपनाते हुए इसमें संबंधित विभागों की जिम्मेदारी को भी सुनिश्चित बनाया है। गर्मियों के मौसम में लोग पेयजल, जूस व अन्य खाद्य वस्तुएं बेचते है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। वर्णनीय है कि कुछ वर्ष पूर्व नालागढ़ में कुल्फी विक्रेता एक रेहड़ी धारक की बेची गई कुल्फी से मरी हुई छिपकली मिली थी, जिसके चलते कुल्फी खाने वाले लोगों को तुरंत ही अस्पताल उपचार के लिए जाना पड़ा, लेकिन गनीमत यह रहा कि इससे किसी को ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा है। बताते है कि गर्मियों के मौसम में भारी मात्रा में रेहडि़यां व दुकानों के आगे स्टॉल लगाए जाते है, जहां नींबू पानी, गन्ने का रस सहित अन्य पेयजल पदार्थों सहित खाद्य उत्पाद बेचे जाते है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए उपमंडल प्रशासन ने निर्णय लिया है कि खुले में पेयजल व खाद्य वस्तुएं बेचने वालों के खिलाफ नगर परिषद, स्वास्थ्य विभाग व खाद्य आपूर्ति विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। एसडीएम नालागढ़ प्रशांत देष्टा ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए खुले में बिकने वाले पेयजल पदार्थों व खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगा और संबंधित विभागों की जिम्मेवारियों को सुनिश्चित बनाते हुए उन्हें निर्देश जारी किए जा रहे है।
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