ट्रिब्यूनल कोर्ट ने ग्रामीण विद्या उपासकों को दिए पुरानी पेंशन दायरे में लाने के आदेश
पांवटा साहिब -ट्रिब्यूनल कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि वर्ष 2002 से पूर्व ग्रामीण विद्या उपासकों जो अब जेबीटी के पद पर तैनात हैं को पुरानी पेंशन के दायरे में लाया जाए। ग्रामीण विद्या उपासक संघ के जिलाध्यक्ष माया राम शर्मा ने बताया कि उन्हें कोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त हो गई है जिससे शिक्षकों में खुशी की लहर है। जिलाध्यक्ष माया राम शर्मा ने कहा कि जिला सिरमौर के ग्रामीण विद्या उपासक जो अब जेबीटी हैं ने 2016 मंे पुरानी पेंशन की बहाली के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट मंे केस लगाया था। दो साल बाद कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वर्ष 2003 से पहले के जितने भी कर्मचारी किसी भी पद या रूप में लगे हों उनको पुरानी पेंशन का हकदार कहा गया था। शिक्षा विभाग मंे 2003 से पहले विद्या उपासक और अनुबंध अध्यापकों को पुरानी पेंशन का केस पहले ही जीत चुके हैं, जिसमें विद्या उपासकांे को पुरानी पेंशन के दायरे मंे लाया गया है, लेकिन ग्रामीण विद्या उपासक इस दायरे से बाहर थे, जबकि वो भी वर्ष 2003 से पहले लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ग्रामीण विद्या उपासक भी पुरानी पेंशन के हकदार हैं। ट्रिब्यूनल कोर्ट मंे शिक्षा निदेशक और और शिक्षा सचिव हिमाचल सरकार को ग्रामीण विद्या उपासकों को भी इसी दायरे मंे लाने के आदेश हुए हैं।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App