नाया में मुफ्त कानूनी सहायता पर दी जानकारी

नाहन —सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर वसंत वर्मा की अध्यक्षता में जिला सिरमौर के उपमंडल शिलाई की ग्राम पंचायत नाया में बुधवार को  विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 ग्रामवासियों ने भाग लिया व कानून के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर वंसत वर्मा ने अपने संबोधन में बताया कि  कि विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को कानून की आधारभूत जानकारी होने के साथ-साथ विशेषकर आर्थिक अभाव के कारण न्यायालय में न आने वाले लोगों को मुफ्त कानूनी जानकारी उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है जबकि सामान्य वर्ग के लोगांे को जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम हैए और वरिष्ठ नागरिक जिन की आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा सालाना आय दो लाख से कम हो तथा एचआईवी या एड्स से पीडि़त व्यक्ति को सादे कागज पर विधिक साक्षरता प्राधिकरण को आवेदन करने पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा न्याय शुल्क, याचिकाओं और दस्तावेजों को तैयार करने में खर्च की सुविधाएं, गवाहों को बुलाने पर होने वाले खर्च, मुकदमों से संबंधित खर्च और मुफ्त कानूनी सेवा मंे किसी मुकदमे में कानूनी सलाह आदि की निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध है। शिविर में अधिवक्ता सौरव महिंद्रा ने दीवानी प्रक्रिया व मोटर व्हीक्ल अधिनियम बारे लोगों को महत्त्वपूर्ण जानकारी दी अधिवक्ता कुमारी अनु शर्मा ने घरेलू हिंसा धारा 125 जो महिलाओं की सुरक्षा, वृद्ध माता-पिता भरण पोषण अधिनियम, खाद्य पदार्थ मिलावट संबंधी कानूनी जानकारी प्रदान की तथा मुफ्त दी जा रही कानूनी सहायता के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर पंचायत प्रधान दीप चंद ने ग्राम पंचायत नाया में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन करने के लिए न्यायिक विभाग का आभार व्यक्त किया।