पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट योगी का मुरीद
चंडीगढ़ -बढ़ते गैंग कल्चर पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब और हरियाणा को यूपी की योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर एनकाउंटर के माध्यम से इन्हें उखाड़ फेंकने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि छह महीनों के भीतर दोनों राज्यों से गैंगस्टरों की सफाई शुरू हो जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर्स के बीच एरिया में दबदबा बनाने के लिए होने वाला संघर्ष समाज और कानून व्यवस्था दोनों के लिए घातक है। कोर्ट ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल ये गैंग और संगठित अपराधी आम नागरिकों और कानून व्यवस्था के लिए बेहद ही घातक है। ऐसे में दोनों राज्यों को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गैंगस्टरों से सख्ती से निपटने के लिए एक कड़ा कानून बनाना होगा। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को छह माह में ऐसा कानून बनाए जाने के आदेश भी दे दिए हैं। दरअसल यूपी में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट 1986 लागू किया गया है।
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