पंजाब में शराब बेचने पर रोक

चंडीगढ़ -भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब सरकार के समूह विभागों के मुखियों और डिप्टी कमीशनरों को राज्य में लोक सभा मतदान वाले दिन से 48 घंटे पहले ‘ड्राई-डे’ रखने की हिदायतें जारी की हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब डा. एस करुणा राजू ने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदान वाले दिन (19 मई) से 48 घंटे पहले पंजाब के साथ लगते इलाकों से तीन किलोमीटर के दायरे के अंदर शराब की बिक्री पर पूर्ण तौर पर पाबंदी होगी, जोकि पोलिंग खत्म होने के समय भाव शाम छह बजे तक लागू रहेगी। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के पंजाब के साथ लगते तीन किलोमीटर के क्षेत्रों में भी शराब की बिक्री पर सख्त पाबंदी रहेगी।