बिना अनुमति प्रिंट मीडिया विज्ञापन पर रोक

सोलन। जिला निर्वाचन अधिकारी सोलन ने बताया कि लोक सभा निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत 18 और 19 मई को कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, कोई  संस्था या व्यक्ति राज्य अथवा जिला स्तर पर स्थापित मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति यानी एमसीएमसी द्वारा पूर्व प्रमाणीकरण के बिना किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव से एक दिन पूर्व तथा लोकसभा चुनाव वाले दिन प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार के विज्ञापन को प्रकाशित करने से पहले एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी द्वारा विज्ञापन की विषय सामग्री(कंटेंट) को प्रमाणित किया जाएगा। राज्य स्तर पर जारी होने वाले विज्ञापन के लिए प्रदेश स्तर पर स्थापित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा जबकि जिला स्तर पर विज्ञापन जारी करने से पहले जिला स्तर पर स्थापित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से पूर्व प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक होगा।  उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों,  विभिन्न संगठनों तथा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से 18 और 19 मई के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है।