मतदान को साथ लाएं पहचान पत्र

By: May 16th, 2019 12:02 am

कुल्लू -भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी यूनुस ने सभी निर्वाचकों से 19 मई को मतदान केंद्र पर मताधिकार का प्रयोग करते समय अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र साथ लाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि मतदाता की पहचान के लिए अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा जारी किए गए मतदाता फोटो पहचान पत्र भी मान्य होंगे। उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने यह भी सूचित किया है कि यदि कोई मतदाता अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए फोटोयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। ऐसा करने पर भी उन्हें मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में मतदान केंद्र पर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, बैंक अथवा डाकघर की पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र जो सांसद,  विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी किया है।  निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त दस्तावेज जो केवल परिवार के मुखिया के लिए ही उपलब्ध है। परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भीर स्वीकार किए जाएंगे। । मतदान के दौरान पहचान स्थापित करने के लिए राशन कार्ड और मतदाताओं को जारी की गई मतदाता पर्ची मान्य नहीं होगी।

 


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