यौन उत्पीड़न के आरोप : सीजेआई को क्लीन चिट

By: May 7th, 2019 12:15 am

तीन जजों की आंतरिक जांच समिति ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की खारिज

नई दिल्ली -सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की आंतरिक जांच समिति ने सोमवार को चीफ जस्टिस के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत खारिज कर दी। जस्टिस एसए बोबडे इस पैनल के अध्यक्ष, जबकि जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी दो अन्य सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यों की इस समिति को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में कोई ठोस आधार नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल की ओर से सोमवार को जारी बयान में बताया गया कि आंतरिक समिति ने अपनी रिपोर्ट पांच मई, 2019 को सौंपी। आंतरिक प्रक्रिया के अनुसार अगले वरिष्ठ जज को यह रिपोर्ट दी गई और इसकी एक कॉपी संबंधित जज (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) को भी भेजी गई। बयान में आगे बताया गया कि आंतरिक जांच समिति को सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा 19 अप्रैल, 2019 को की गई शिकायत में लगाए गए आरोपों में कोई भी ठोस आधार नहीं मिला। प्रेस रिलीज में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट के कॉन्टेंट्स (जो इन-हाउस प्रोसीजर का हिस्सा हैं) को इंदिरा जयसिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के 2003 के फैसले के अनुसार सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व स्टाफर ने सीजेआई के खिलाफ यह आरोप लगाया था, जो 20 अप्रैल को कुछ न्यूज वेब पोर्टलों के द्वारा पब्लिक डोमेन में आया। आरोप लगाने वाली महिला ने सीजेआई के दिल्ली स्थित होम ऑफिस में काम किया था और उसके हलफनामे के आधार पर कुछ न्यूज पोर्टलों ने उसके आरोपों को प्रकाशित किया था। अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को अविश्वसनीय बताते हुए सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल सुनवाई की थी और कहा कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है।

सीजेआई के खिलाफ साजिश पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

नई दिल्ली -उच्चतम न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की छवि खराब करने की साजिश की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने तथा इस मामले में कुछ वकीलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश संबंधी याचिका की सुनवाई पर सोमवार को सहमति जता दी। पेशे से वकील मनोहर लाल शर्मा ने जाने-माने वकील प्रशांत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता कामिनी जायसवाल, इंदिरा जयसिंह, वृंदा ग्रोवर, शांति भूषण, नीना गुप्ता भसीन और दुष्यंत दवे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। इनका आरोप है कि इन लोगों ने मुख्य न्यायाधीश की छवि खराब करने के लिए साजिश की और यौन-उत्पीड़न का मामला उसी साजिश का हिस्सा है। श्री शर्मा ने न्यायमूर्ति एसएस बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का विशेष उल्लेख किया और इसकी त्वरित सुनवाई का उससे अनुरोध किया। याचिकाकर्ता ने अपने आरोप के समर्थन में मीडिया में प्रकाशित कुछ खबरें भी उपलब्ध कराई हैं। याचिकाकर्ता ने इस मामले में एसआईटी जांच के निर्देश का अनुरोध किया है और इन वकीलों को किसी भी अदालत में पैरवी करने से रोकने या जनहित याचिकाएं दायर करने से वंचित करने की मांग की है। श्री शर्मा ने गत 30 अप्रैल को दावा किया था कि न्यायमूर्ति गोगोई के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत कराने के पीछे जाने-माने वकील प्रशांत भूषण हैं। श्री शर्मा का दावा है कि श्री भूषण ने खुद यह बात स्वीकार की है कि उन्होंने आरोप लगाने वाली महिला को शिकायत दायर करने में मदद की। श्री शर्मा ने गत मंगलवार को मामले का विशेष उल्लेख मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया था, लेकिन न्यायमूर्ति गोगोई ने उनसे किसी अन्य पीठ के समक्ष मामला उठाने को कहा था। न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा था कि किसी अन्य बैंच के समक्ष अपना मामला रखें। इसके बाद उन्होंने न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगवाई वाली पीठ के सामने मामले का विशेष उल्लेख करना चाहा था, लेकिन उसने भी सुनवाई से इनकार कर दिया था। यौन-शोषण की शिकायतकर्ता महिला न्यायालय की पूर्व जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है, जिसने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत के सभी न्यायाधीशों को एक शपथ-पत्र भेजा था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि न्यायमूर्ति एनवी रमन मुख्य न्यायाधीश के करीबी दोस्त हैं और इसलिए मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती। इसके बाद न्यायमूर्ति रमन ने खुद को मामले की जांच करने वाली समिति से अलग कर लिया था।


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