वोटर आईडी नहीं, तो भी करें मतदान

By: May 17th, 2019 12:05 am

चंबा—जिला निर्वाचन अधिकारी हरिकेश मीणा ने कहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत 19 मई को होने वाले मतदान में मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपीआईसी के विकल्प के रूप में वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किए हैं।  हरिकेश मीणा ने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में मतदाता इन वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपम एवं पब्लिक लिमिटिड कंपनियों द्धारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्रों को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मतदाता द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बैंकांे, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, केंद्रीय श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज तथा आधार कार्ड को भी मतदाता पहचान पत्र के स्थान पर वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।  उन्होंने कहा कि उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त सांसदों, विधायकों तथा विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र को भी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के स्थान पर वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हरिकेश मीणा ने कहा कि मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को दी गई फोटोयुक्त मतदाता पर्ची को मतदान केंद्र पर मतदान के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन विभाग ने अधिक से अधिक मतदान के पूर्ण प्रबंध सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे 19 मई को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें।


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