हरियाणा की दस लोकसभा सीटों के लिये 12 मई को मतदान, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

By: May 11th, 2019 5:47 pm

चंडीगढ़ – हरियाणा की दस लोकसभा सीटों के लिये 12 मई को कड़ी सुरक्षा के बीच होने वाले चुनाव में राज्य के 1,80,56,896 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर 223 उम्मीदवारों की राजनीतिक की किस्मत का फैसला करेंगे। राज्य के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मतदान सुबह सात बजे शुरू होकर सायं छह बजे तक चलेगा। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर सायं छह बजे तक जो भी मतदाता मौजूद रहेंगे वह अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतदाताओं में 97,16,516 पुरूष और 83,40,173 महिला तथा 207 ट्रांस जेंडर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राज्य में लोकसभा चुनाव के लिये कुल 19441 मतदान केंद्र बनाएं गये हैं जिनमें 19425 नियमित तथा 16 सहायक मतदान केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता मतदान के समय फोटो युक्त पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, सरकार या किसी निजी उपक्रम द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक या डाक घर की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड , रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायक, सांसद या एमएलसी द्वारा जारी पहचान-पत्र और आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज अपने साथ रखें जो सम्बंधित कर्मचारी या अधिकारी को दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार या उसके चुनावी एजेंट द्वारा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल करना भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता निजी वाहनों का उपयोग स्वयं के लिए कर सकते हैं। मतदान केंद्र पर वोट डालने जाने के लिए मतदाता निजी वाहनों का उपयोग अपने लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए कर सकते हैं। लेकिन वाहनों को मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में ले जाने की इजाजत नहीं है। हॉस्पिटल वैन, एम्बुलेंस, दूध वैन, पानी के टैंकर, बिजली आपताकालीन डयूटी वैन, पुलिस ऑन ड्युटी और चुनाव डयुटी में लगे अधिकारियों और कर्मियों को मतदान के दिन वाहनों के इस्तेमाल के प्रतिबंध से छूट रहेगी। मतदान के दिन सार्वजनिक परिवहन बसें आदि समयानुसार चलेंगी। हवाईअड्डे, रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डे, अस्पतालों तक आने-जाने के लिए टैक्सी, थ्री-व्हीलर, रिक्शा को भी प्रतिबंध से छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 11 मई सुबह सात बजे से 19 मई सायं साढ़े छह बजे तक चुनाव से सम्बंधित एग्जिट पोल अथवा ओपिनियन पोल के प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारण और प्रकाशन पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए रविवार दिनांक 12 मई 2019 को ‘पेड अवकाश’ अधिसूचित किया है ताकि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। इसके तहत राज्य में स्थित दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो हरियाणा के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत पेड अवकाश ले सकते हैं। राज्य में 12 मई को दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में भी अवकाश रहेगा।
राज्य में शुक्रवार सायं छह बजे से रविवार सांय छह बजे तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। डा0 इंद्रजीत के अनुसार लोकसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीयाें समेत 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें अम्बाला लोकसभा क्षेत्र में 18, कुरूक्षेत्र 24, सोनीपत 29, भिवानी-महेंद्रगढ़ 21, गुरूग्राम 24, सिरसा 20, हिसार 26, करनाल 16, रोहतक 18 और फरीदाबाद में 27 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चत करने के लिये सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गये हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 95 कम्पनियां तैनात की गई हैं। इनके अलावा राज्य पुलिस के 33340, होमगार्ड के 11750, विशेष पुलिस अधिकारी 8063 और 5788 पुलिस प्रशिक्षु भी चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। 


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App