हिमकेयर योजना… 31 तक करवाएं पंजीकरण

By: May 26th, 2019 12:05 am

ऊना—लोकसभा चुनावों के दौरान आचार संहिता के चलते प्रदेश सरकार की हिमकेयर स्वास्थ्य योजना में बद हुई रजिस्टे्रशन एक बार फिर शुरू हो चुकी है। आवेदक इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से 31 मई पंजीकरण की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। इसके चलते इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने वाले लोगों के पास कुछ ही समय शेष बचा है। सरकार की ओर से निर्धारित की गई तारीख के बाद इस योजना का लाभ किसी भी आवेदनकर्ता को नहीं मिल पाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए हिमकेयर योजना शुरू की है। योजना के तहत फ्री चिकित्सा सुविधा का लाभ मरीज को मिलता है, लेकिन इसके लिए मरीज के पास हिमकेयर में पंजीकरण होना अनिवार्य है। अस्पताल में एडमिडशन पर ही योजना का लाभ मरीज को मिल पाता है। लोकसभा चुनावों में आचार संहिता के चलते इस योजना में पंजीकरण पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई थी। पहली मई के बाद योजना में किसी भी आवेदक का पंजीकरण नहीं हो पाया। सरकार की ओर से मतदान तक इस योजना में पंजीकरण पर रोक लगाई थी। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद इस योजना के तहत दोबारा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी आवेदक योजना के तहत अपना पंजीकरण नहीं करवा पाए हैं वह 31 मई तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। बता दें कि प्रदेश में हिमकेयर योजना के तहत अभी तक करीब डेढ़ लाख पात्र लोग पंजीकरण करवा चुके हैं। जोकि योजना का लाभ उठा सकते हैं। वहीं, 31 मई तक अन्य लोग भी योजना में अपना पंजीकरण करवाएं, ताकि सरकार की योजना का लाभ मिल सके। बता दें कि हिमकेयर स्वास्थ्य योजना के तहत बिलासपुर जिला में मार्च माह तक 5034, चंबा में 2744, हमीरपुर जिला में 14281, कांगड़ा जिला में 57107, किन्नौर में 3199, कुल्लू में 8107, लौहुल-स्पीति में 44, मंडी में 20757, शिमला में 17598, सिरमौर में 11261, सोलन में 7581, ऊना में 3697 लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है। वहीं, सरकार की ओर से पहले योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए 31 मार्च की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन इस तारीख को बढ़ाकर 31 मई किया गया। वहीं, जिला प्रभारी दीपक चब्बा ने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत 31 मई तक लोग अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अभी तक कई लोग योजना के तहत अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

योजना के लाभ

  1. चयनित परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज का प्रावधान।
  2. पांच से अधिक सदस्यों वाला परिवार अपने शेष सदस्यों को हर अतिरिक्त इकाई के लिए अधिकतम पांच सदस्यों के साथ एक अलग इकाई में नामांकित कर सकता है।
  3. योजना में डे-केयर सर्जरी भी शामिल है।
  4. परिवार के सभी सदस्य योजना के तहत शामिल होने के पात्र हंै। इसमें कोई आयु सीमा निश्चित नहीं है।

5. निःशुल्क उपचार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अस्पताल पंजीकृत हैं।


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