18 और 19 मई को नहीं चलेंगे मनमर्जी के विज्ञापन

By: May 15th, 2019 12:05 am

चंबा—जिला निर्वाचन अधिकारी हरिकेश मीणा ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत 18 तथा 19 मई  को कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, कोई अन्य संस्था तथा व्यक्ति राज्य अथवा जिला स्तर पर स्थापित मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति एमसीएमसी द्वारा पूर्व प्रमाणीकरण के बिना किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित नहीं कर सकता। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा उचित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।  हरिकेश मीणा ने कहा कि लोकसभा चुनाव से एक दिन पूर्व तथा लोकसभा चुनाव वाले दिन प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार के विज्ञापन को प्रकाशित करने से पहले एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है। एमसीएमसी द्वारा विज्ञापन की विषय सामग्री को प्रमाणित किया जाएगा। राज्य स्तर के विज्ञापन के लिए प्रदेश स्तर पर स्थापित एमसीएमसी तथा जिला स्तर के विज्ञापन के लिए जिला स्तर पर स्थापित एमसीएमसी द्वारा विज्ञापन का पूर्व प्रमाणीकरण किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 18 तथा 19 मई   को प्रिंट मीडिया में चुनाव से संबंधित प्रकाशित किए जाने वाले सभी प्रकार के विज्ञापनों के लिए अनुमति निर्वाचन व्यय अनुश्रवण निर्देशिका के अनुरूप प्रदान की जाएगी। 


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