18-19 मई को नहीं चलेंगे मनमर्जी के विज्ञापन

By: May 15th, 2019 12:05 am

धर्मशाला—लोकसभा चुनाव-2019 के तहत हिमाचल प्रदेश में मतदान 19 मई और उससे एक दिन पूर्व 18 मई को अपनी मनमर्जी के विज्ञापन नहीं चल पाएंगे। राजनीतिक पार्टियों सहित आजाद उम्मीदवार अपनी मर्जी की विषय वस्तु को प्रकाशित नहीं करवा पाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा 18 व 19 मई के विज्ञापन से पहले प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। कमेटी द्वारा विज्ञापन की विषय सामग्री को हरी झंडी प्रदान करने के बाद ही प्रकाशित किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग के नियमों पर खरा न उतरने पर विज्ञापन भी नहीं लग सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत 18 तथा 19 मई को कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, कोई अन्य संस्था तथा व्यक्ति राज्य अथवा जिला स्तर पर स्थापित मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) द्वारा पूर्व प्रमाणीकरण के बिना किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित नहीं कर सकता है। इस संबंध में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा उचित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव से एक दिन पूर्व तथा लोकसभा चुनाव वाले दिन प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार के विज्ञापन को प्रकाशित करने से पहले एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी द्वारा विज्ञापन की विषय सामग्री को प्रमाणित किया जाएगा। राज्य स्तर के विज्ञापन के लिए प्रदेश स्तर पर स्थापित एमसीएमसी तथा जिला स्तर के विज्ञापन के लिए जिला स्तर पर स्थापित एमसीएमसी द्वारा विज्ञापन का पूर्व प्रमाणीकरण किया जाएगा। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, विभिन्न संगठनों तथा स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से 18 तथा 19 मई के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण पालन करने का आग्रह किया है। 


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