अयोध्या आतंकी हमले में चार को उम्रकैद, एक बरी
अयोध्या -उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामजन्मभूमि परिसर में साल 2005 में हुए आतंकी हमले के मामले में प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने मामले में दोषी करार दिए गए पांच में से चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया है। बता दें कि स्पेशल जज एससी/एसटी दिनेश चंद्र की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस 11 जून को ही पूरी हो चुकी थी। सुनवाई के दौरान 63 गवाहों के बयान दर्ज किए जाने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाने की तिथि 18 जून को तय की थी। सुरक्षा कारणों से फैसला प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल के अस्थायी स्पेशल कोर्ट में सुनाया गया, जहां आतंकी हमले के पांचों आरोपी इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद अजीज और आसिफ इकबाल उर्फ फारूख बंद थे। इनमें से मोहम्मद अजीज को स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया। गौरतलब है कि आतंकियों ने पांच जुलाई, 2005 की सुबह करीब सवा नौ बजे अयोध्या स्थित रामजन्मभूमि परिसर की बैरिकेडिंग के पास और परिसर में अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए बम धमाका किया था। इसमें ड्यूटी में तैनात सुरक्षा बल के कई जवान जख्मी हो गए थे।
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