आठ साल नियमित मान सभी लाभ के आदेश

By: Jun 14th, 2019 12:01 am

मंडी – हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य डीके शर्मा की एकल पीठ ने मंडी सर्कट के दौरान वन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी देवी सिंह की याचिका, जो उन्होंने अपने वकील टेक चंद शर्मा के माध्यम से दायर की थी, पर निर्णय देते हुए वन विभाग को आदेश दिए कि देवी सिंह को आठ साल की सेवाकाल के बाद नियमित माना जाए। विभाग ने उसे आठ साल बाद नियमित न करके उसे कई आर्थिक लाभों से वंचित कर दिया था तथा वह सेवानिवृत्त भी हो गया था। ऐसे में उसने अपील दायर की थी।


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