उद्योग लगाने के लिए करें आवेदन
बिलासपुर—हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग विभाग के माध्यम से शुरू की गई महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने के लिए 18 जून दोपहर दो बजे तक की डेडलाइन तय की गई है। जिला बिलासपुर में वर्ष 2019-20 के लिए 96 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं और ऋण प्रकरणों के अनुमोदन के लिए जिला स्तरीय कमेटी की बैठक 19 जून को होगी। 18 जून दो बजे तक ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को बैठक में शामिल किया जाएगा। यह खुलासा जिला उद्योग केंद्र बिलासपुर की महाप्रबंधक प्रोमिला शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से इस योजना में व्यापार, दुकानदारी को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत सभी प्रकार के औद्योगिक कार्यकलाप, सर्विस गतिविधियां व व्यापार से संबंधित अपना स्वरोजगार चलाने के इच्छुक, योग्य हिमाचली युवा जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो उनको संबंधित बैंकों के माध्यम से 60 लाख रुपए तक का ऋण वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 40 लाख रुपए तक की प्लांट व मशीनरी पर किए गए निवेश का 30 प्रतिशत महिलाओं व 25 प्रतिशत अन्यों के लिए अनुदान तथा पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान तीन वर्ष के लिए उद्योग विभाग की तरफ से प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार्य होंगे। इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके लांगइन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में वर्ष 2019-20 के लिए 96 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हो चुके हैं। ऋण प्रकरणों के अनुमोदन के लिए जिला स्तरीय कमेटी की बैठक 19 जून को होगी। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति निजी रूप से महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र बिलासपुर के कार्यालय में या संबंधित खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में कार्यरत प्रसार अधिकारी उद्योग से संपर्क स्थापित कर सकते है।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App