एचआरटीसी के ड्राइवर को तीन माह कैद

नूरपुर—नूरपुर कोर्ट नंबर दो की न्यायाधीश निकिता ताहिम ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के एक बस चालक प्रीतम सिंह को सड़क दुर्घटना मामले में दोषी करार देते हुए तीन माह की कैद व 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी तरसेम कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता यशपाल की शिकायत पर 31 मई 2009 को दुर्घटना का  मामला नूरपुर थाने में दर्ज हुआ था। जानकारी अनुसार 22 मील के नजदीक जौंटा क्षेत्र में एचआरटीसीकी एक बस ने गलत दिशा में जाकर कार को टक्कर मारी, जिसके चलते कार चालक मदन सिंह उसकी पत्नी सुनीता घायल हुए थे। पुलिस ने यह मामला धारा 279, 337 व 338 के तहत दर्ज किया था। दुर्घटना स्थल के पास ही शिकायतकर्ता ढाबे में काम करता था, जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आज अदालत ने आरोपी बस चालक को विभिन्न धराओं के तहत दोषी करार देते हुए तीन माह की कैद व दो हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।