कठुआ रेप-मर्डर केस में सांजी राम समेत 6 आरोपी दोषी, 2 बजे सजा का ऐलान

By: Jun 10th, 2019 12:28 pm

 

जम्मू कश्मीर के कठुआ रेप और मर्डर केस में फैसला आ गया है। बंजारा समुदाय की 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में कुल 7 में से 6 लोगों को दोषी ठहराया गया। यह फैसला सोमवार को पठानकोट में विशेष अदालत ने सुनाया। दोषी करार दिए गए लोगों में ग्राम प्रधान सांजी राम प्रमुख है। उसे इस मामले का मास्टरमाइंड बताया गया था। सांजी राम के अलावा स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजुरिया, सुरेंद्र वर्मा, हेड कॉन्सटेबल और आनंद दत्ता दोषी करार। वहीं सांजी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया है। मामले में सजा का ऐलान आज ही दोपहर 2 बजे होगा। दोषियों को कम से कम उम्रकैद और अधिकतम मौत की सजा सुनाई जा सकती है। देश को स्तब्ध कर देने वाले इस मामले में बंद कमरे में सुनवाई 3 जून को पूरी हो गई थी। तब जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने घोषणा की थी कि 10 जून को फैसला आ जाएगा। कठुआ केस में फैसला सुनाये जाने के मद्देनजर अदालत और उसके आसपास कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किये गए थे। 

क्या है मामला 
पंद्रह पन्नों के आरोपपत्र के अनुसार पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गई 8 साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसे 4 दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। मामले में रोजाना आधार पर सुनवाई पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में जिला और सत्र अदालत में पिछले साल जून के पहले सप्ताह में शुरू हुई थी। 

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सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जम्मू-कश्मीर से बाहर भेजने का आदेश दिया था, जिसके बाद जम्मू से करीब 100 किलोमीटर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पठानकोट की अदालत में मामले को भेजा गया। शीर्ष अदालत का आदेश तब आया जब कठुआ में वकीलों ने अपराध शाखा के अधिकारियों को इस सनसनीखेज मामले में आरोपपत्र दाखिल करने से रोका था। इस मामले में अभियोजक दल में जे. के. चोपड़ा, एस. एस. बसरा और हरमिंदर सिंह शामिल थे। 

कौन-कौन थे आरोपी 
इस मामले में कुल आठ आरोपी थे, जिनमें से एक नाबालिग था। अपराध शाखा ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे और उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। सांजी राम से कथित तौर पर 4 लाख रुपये लेने और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के मामले में हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया। 

जिला और सत्र न्यायाधीश ने आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किए थे। किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा।


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