गणेशा मोर्ट्ज को 50 हजार का जुर्माना

उपभोक्ता फोरम ने की कार्रवाई, 30 दिन में वाहन फ्री ठीक करने के भी आदेश

मंडी -जिला उपभोक्ता फोरम ने कार विक्रेता को उपभोक्ता का वाहन 30 दिनों में निःशुल्क ठीक करने और 50000 रुपए हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा विके्रता को उपभोक्ता के पक्ष में 15000 रुपए शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजन गुप्ता तथा सदस्य विभूती शर्मा ने बल्ह तहसील के पैड़ी गांव निवासी अमित कुमार गुलेरिया पुत्र ताम्बर ध्वज गुलेरिया की शिकायत को उचित मानते हुए चक्कर गुटकर स्थित कार विक्रेता गणेशा मोर्ट्ज को उपभोक्ता का वाहन 30 दिनों में निःशुल्क ठीक करने और वाहन को पंजीकृत करने के लिए दस्तावेज मुहैया करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं। अगर विक्रेता कार की मरम्मत करके इसे उपभोक्ता को 30 दिनों में सौंपने में असफल रहता है तो उसे उपभोक्ता के पक्ष में 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ती राशि अदा करनी होगी। अधिवक्ता विपिन अवस्थी के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विके्रता से नई फिएट पुंटो कार खरीदी थी। विके्रता ने उपभोक्ता को वाहन के दस्तावेज कुछ समय बाद उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था, जो उन्हें नहीं सौंपे गए, जिसके कारण वह वाहन का पंजीकरण नहीं करवा सके। वाहन खरीदने के कुछ समय बाद कार एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई। उपभोक्ता इसे विक्रेता की वर्कशाप पर मरम्मत के लिए ले गया। उपभोक्ता को आश्वस्त किया गया कि उनका वाहन जल्द ठीक किया जाएगा, लेकिन न तो वाहन की मम्मत की गई और न ही वाहन के दस्तावेज पंजीकरण हेतु उपभोक्ता को सौंपे गए। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने शिकायत को उचित मानते हुए करीब एक साल तक वाहन की मरम्मत न करने पर विक्रेता को सेवाओं में कमी का दोषी करार दिया, जिसके चलते फोरम ने विके्रता को उक्त आदेश जारी किए हैं।