गैंगरेप के दोषियों को 20 साल जेल

हमीरपुर –  नाबालिग बच्ची का अपहरण करने और दुराचार के मामले में फंसे पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20-20 साल का कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जुर्माने की राशि पीडि़ता को दी जाएगी। इस मामले में 48 गवाहों के बयान कोर्ट के समक्ष कलमबद्ध किए गए, जिसके बाद मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दोषियों की पहचान मुश्ताक मोहम्मद उर्फ अब्बु निवासी कोहला सागवाल तहसील ज्वालामुखी (कांगड़ा), सोमनाथ उर्फ सोनू निवासी लालसिंगी (ऊना), राजेंद्र शर्मा निवासी कोटला  (ऊना) ,  रणजीत सिंह निवासी चोहाल जिला होशियारपुर  (पंजाब) और उत्तम चंद निवासी असनोली मटौर जिला कांगड़ा के रूप में हुई थी।  जानकारी के मुताबिक नौ फरवरी 2018 को जाहू पुलिस चौकी में एक नाबालिग की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई थी। छानबीन के बाद पुलिस ने थाना भोरंज में  पोक्सो एक्ट और अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में नाबालिग होशियारपुर से बरामद हुई थी। नाबालिग का मेडिकल करवाने के बाद उसके साथ दुराचार की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने इस मामले में अपहरण और दुराचार का केस दर्ज किया था। इस मामले में नाबालिग के कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज किए गए थे, जिसमें नाबालिग ने आपबीती सुनाई थी कि किस तरह उसका अपहरण किया गया और बाद में पांच लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने छापामारी करते हुए पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान इस मामले में 48 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।