चरस तस्कर को पांच साल कैद
चंबा—विशेष जज कम जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने गुरूवार को मियां माही पुत्र नूर मोहम्मद वासी गांव ज्यूरी पोस्ट आफिस चरडा तहसील चुराह को चरस तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की। अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस की एसआईयू सैल की टीम ने चंबा- तीसा मार्ग पर कंदला के समीप बेही नामक स्थान पर ट्रेफिक चैकिंग हेतु नाका लगा रखा था। इसी दौरान कंदला की ओर से आ रहे पंजाब नंबर के मोटरसाइकल को निरीक्षण हेतु रोका गया। पुलिस टीम की पूछताछ में मोटरसाइकल सवार ने अपनी पहचान मियां माही वासी नूर मोहम्मद वासी गांव ज्यूरी के तौर पर बताई। पुलिस को मियां माही की गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर शक के आधार पर तलाशी ली।पुलिस ने मियां माही की तलाशी दौरान बैग से एक किलोग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने मियां माही के खिलाफ चरस तस्करी को लेकर सदर थाना में मामला दर्ज कर हवालात में बंद कर दिया। बाद में सदर थाना के एएसआई गोविंद पाल ने मामले की जांच प्रक्त्रिया निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया। अदालत में अभियोजन ने बारह गवाह पेश कर मियां माही पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुुनने के बाद मियां माही को पांच वर्ष की कैद और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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