चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा

By: Jun 9th, 2019 12:02 am

पंचकूला की अदालत ने सुनाया फैसला, पैसे न देने पर सजा बढ़ाने का आदेश

मनीमाजरा – जिला अदालत पंचकूला ने एक चेक बाउंस मामले में प्रॉपर्टी डीलर को छह महीने की सजा सुनाई। मामला लगभग डेढ़ वर्ष पुराना है। ठाकुर बिल्टेक के मालिक मुनीश कुमार ने अदालत में केस दायर किया कि एक प्रॉपर्टी डीलर ने उन से लगभग साढ़े सात लाख रुपए का समान ले कर उन्हें चेक दे दिया। प्रॉपटी डीलर द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया। न्याय पाने के लिए मुनीश कुमार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुनीश कुमार पक्ष के वकील कृष्ण एम भोरा ने बताया कि चेक बाउंस मामले की सुनवाई क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मोनिका जंगरा की अदालत में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए माननीय मजिस्ट्रेट ने ठाकुर बिल्टेक के मालिक मुनीश कुमार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रॉपर्टी डीलर  को छह महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि आरोपी आगामी दो महीने में ठाकुर बिल्टेक के मालिक मुनीश कुमार को पूरे पैसे नहीं देता, तो उसकी एक महीने की सजा और बढ़ जाएगी।


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