छेड़छाड़ मामले में दोषी युवक को 5 साल का कठोर कारावास व 25 हजार जुर्माना

By: Jun 30th, 2019 2:45 pm

धर्मशाला में बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषियों को 5 साल कठोर कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है. विशेष न्यायाधीश केके शर्मा की विशेष अदालत दोष सिद्ध होने पर दोषी युवक को पोक्सो एक्ट के तहत यह सजा सुनाई है. वहीं, जुर्माना नहीं दने की स्थिति में दोषी को तीन महीने की अतरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा आरोपी को धारा 354-ए के तहत 6 महीने की कैद के साथ 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. वहीं धारा 509 के तहत 3 महीने कैद व 2000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 1 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App