जयाप्रदा की याचिका खारिज

By: Jun 15th, 2019 12:02 am

लखनऊ। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा नेता आजम खान की संसद सदस्यता को चुनौती देने वाली जयाप्रदा की याचिका खारिज कर दी है। जयाप्रदा की ओर से पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने बतौर वकील बहस की। याचिका का विरोध करते हुए चुनाव आयोग की ओर से याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दिए अपने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद निर्वाचन को चुनौती निर्वाचन याचिका द्वारा ही दी जा सकती है, जबकि वर्तमान याचिका एक रिट याचिका है जिसे संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत दाखिल करते हुए अधिकार पृच्छा रिट जारी किए जाने की मांग की गई है। लिहाजा वर्तमान याचिका पोषणीय नहीं है।


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