तस्करी पर 10 साल कैद
रामपुर बुशहर—अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने एक व्यक्ति को चरस तस्करी के आरोप में दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिसकी पहचान रविंद्र कुमार, पुत्र बेलेराम गांव ओवराखेरी, हरियाणा के तौर पर हुई है। साथ ही दोषी को एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 30 जून 2010 को पुलिस रामपुर से तीन किलोमीटर आगे बजीरबावड़ी के समीप ब्रौ में पुलिस गश्त पर थी। उस समय शाम के 7 बजे थे। इस बीच एक व्यक्ति निरमंड की तरफ से पैदल पुल की तरफ आ रहा था। पुलिस ने उसे रोका और उससे पुछताछ की। पुलिस को देखकर वह हड़बड़ा गया और अपनी सही जानकारी छुपाने लगा। जिस पर पुलिस ने उसकी तलाशी ली जिसमें उसके बैग से एक किलो चरस बरामद की गई। पुलिस ने उक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया। बाद ये मामला कोर्ट में चला और करीब नौ वर्ष गुजर जाने के बाद इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया गया। इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
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