पंजाब में अब ऑनलाइन ट्रांसफर

राज्य के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने प्रेस वार्ता के दौरान दी जानकारी, बोले, सरकारी काम में आएगी पारदर्शिता

चंडीगढ़ –पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने पंजाब भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करने तथा एक पारदर्शी और निष्पक्ष तबादला नीति के माध्यम से कर्मचारियों में नौकरी के प्रति संतुष्टि की भावना को बढ़ाने हेतु, स्कूल अध्यापकों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऑनलाइन तबादला नीति अब पब्लिक डोमेन में है। इसे आधिकारिक तौर पर 25 जून को अधिसूचित किया गया है। अध्यापकों के तबादलों हेतु यह एक कार्यकुशलता-आधारित समीक्षा नीति है और यह नीति शैक्षणिक सत्र 2019-20 से लागू होगी। यह नीति सेवानिवृत्त होने के बाद सेवा में विस्तार के बाद सेवा निभा रहे कर्मचारियों को छोड़कर सभी शिक्षण पदों जैसे कि ईटीटी, एचटी, सीएचटी, मास्टर, सीएंडवी, लेक्चरर और वोकेशनल मास्टर्स पर लागू होगी। हालांकि इस नीति के अधीन मिनिस्टेरियल कैडर, ब्लॉक अधिकारी, जिला अधिकारी, प्रिंसिपल डीआईईटीज, स्कूल हेड मास्टर्स और प्रिंसिपलों के पदों को शामिल नहीं किया जाएगा।  तबादलों के समय संबंधी जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आम तबादले वर्ष में केवल एक बार ही किए जाएंगे। हालांकि प्रशासनिक अनिवार्यता (यानी प्रतिकूल पीटीआर और अनुशासनात्मक मामले) के मामलों में वर्ष के दौरान किसी भी समय सरकार द्वारा तबादलों में बदलाव किया जा सकता है। चुने गए क्षेत्र/तैनाती का न ही दावा किया जा सकेगा और न ही इसे अधिकार माना जाएगा। तबादला प्रक्रिया संबंधी नीति में शामिल समय सारिणी संबंधी जानकारी देते हुए श्री सिंगला ने बताया कि नया स्कूल खोलने, स्कूलों/सैक्शनों के स्तरों में विस्तार करनेए नए विषयध्स्ट्रीम को शामिल करने और शिक्षण पदों के पुनर्वितरण /तर्कसंगतता के बारे में निर्णय हर वर्ष पहली दिसंबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा।