पायलट बाबा को इलाज करवाने की अनुमति

By: Jun 2nd, 2019 12:01 am

उत्तराखंड में धोखाधड़ी मामले में फंसे फकीर को कार्ट ने दी राहत

नैनीताल –उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के कथित आरोप में जमानत पर छूटे अध्यात्मिक गुरु पायलट बाबा उर्फ कपिल अद्वैत इलाज कराने के लिए यूक्रेन जाने की अनुमति दे दी है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश में कुछ संशोधन करते हुए पायलट बाबा को यूक्रेन में तीन महीने तक इलाज कराने की अनुमति दे दी है। पायलट बाब के वकील अरिवंद वशिष्ठ ने बताया कि बाबा ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय के शुक्रवार को पायलट बाबा को राहत देते हुए निचली अदालत के आदेश में आशिंक संशोधन करते हुए उन्हें 90 दिनों के लिये यूक्रेन जाने की इजाजत दे दी।       पायलट बाबा के खिलाफ नैनीताल के तल्लीताल पुलिस थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। इसी वर्ष चार अप्रैल को स्थानीय जिला अदालत में समर्पण करते हुए जमानत याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। जेल में बंद पायलट बाबा को उच्च न्यायालय से 16 अप्रैल को जमानत मिली थी।

 


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App