प्रदेश के ट्रॉमा सेंटर्ज पर हाई कोर्ट सख्त

By: Jun 1st, 2019 12:15 am

शिमला —प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर बनाने संबंधित मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार  को आदेश जारी किए हैं कि आईजीएमसी शिमला में जब तक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक नए ओपीडी ब्लॉक के धरातल व प्रथम मंजिल को ट्रॉमा सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए बचे हुए उपकरण 30 जून तक खरीद लें। अगर कोई अड़चन आती है, तो न्यायालय को बताएं। कोर्ट ने खेद जताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वर्ष 2017 में दिए गए वक्तव्य के अनुसार ट्रॉमा सेंटर को स्तर दो से स्तर एक के लिए अपग्रेड करने बाबत कोई कदम नहीं उठाया गया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश जारी किए हैं कि राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज में ट्रॉमा सेंटर को लेवल 2 से लेवल 1 में तबदील करने के लिए जल्द निर्णय लें। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी इस बाबत केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाने के आदेश जारी किए हैं। नेरचौक में ट्रॉमा सेंटर खोलने संबंधित मामले पर कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश जारी किए कि वह शपथ पत्र से कोर्ट को बताएं कि उनके द्वारा स्वीकृत 81 लाख की राशि का उपयोग किस तरीके से किया गया। न्यायालय ने स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कहा कि हालांकि नेरचौक में ट्रॉमा सेंटर को गतिशील होने बाबत उल्लेख किया गया है, लेकिन इसे मैप में नहीं दर्शाया गया है। हमीरपुर ट्रॉमा सेंटर में निर्माण न होने तक नए ब्लॉक में ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए विचार करें। न्यायालय ने स्टेटस रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करवाने के आदेश जारी किए हैं। लेवल 3 के ट्रॉमा सेंटर ऊना, रिकांगपिओ, केलांग, धर्मपुर, नूरपुर, नालागढ़, जोगिंद्रनगर, पालमपुर व नाहन में स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट को बताया गया कि सोलन में ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए 84 बीघा जमीन का चयन कर लिया गया है। कोर्ट ने निर्माण बाबत उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी शपथ पत्र से चार सप्ताह के भीतर रखने के आदेश जारी किए हैं।

चार हफ्ते में स्वीकृत राशि जारी करे केंद्र सरकार

न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिए हैं कि वह नेशनल हैल्थ मिशन के अंतर्गत स्वीकृत राशि को चार सप्ताह के भीतर जारी कर दें व केंद्र सरकार को इस बाबत शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य को शपथपत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए। मामले पर सुनवाई 15 जुलाई को होगी ।


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