वाहनों की आवाजाही पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

By: Jun 19th, 2019 12:05 am

सोलन—राज्य स्तरीय शूलिनी मेला के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी विनोद कुमार ने आमजन की सुविधा तथा यातायात व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा 117 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन में 20 जून से 23 जून तक प्रातः 8ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे।  21 जून को शूलिनी माता की झांकियां ला रहे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। 21 जून से 23 जून तक ठोडो मैदान में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस अवधि में राजगढ़ मार्ग पर पुराने उपायुक्त कार्यालय चैक से मेला स्थल तक किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा नहीं किया जा सकेगा।  21 जून से 23 जून तक प्रातः 11ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक राजगढ़-ओच्छघाट से सोलन की तरफ आने वाले सभी भारी वाहन कोटलानाला तक आएंगे एवं वहीं से वापस जाएंगे।  सिरमौर जिले के बड़ूसाहिब की ओर जाने वाले सभी भारी वाहन एवं बसें कुमारहट्टी से ओच्छघाट होकर जाएंगी। इस क्षेत्र से चंडीगढ़ की ओर जाने वाले सभी वाहन एवं बसें भी ओच्छघाट से होकर कुमारहट्टी जाएंगी।  इस समयावधि में सपरून चैक से पुराने उपायुक्त कार्यालय एवं मालरोड़ की तरफ  किसी भी बस एवं भारी वाहन के आने पर पाबंदी रहेगी। शिमला-चायल-कण्डाघाट इत्यादि की ओर से पुराना बस अड्डा की ओर आने वाली सभी बसें इस समयावधि में अम्बुशा होटल सोलन तक आएंगी तथा यहीं से अपने गंतव्य स्थलों की ओर रवाना होंगी। एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में उपयुक्त हो रहे वाहन, मेला अवधि में शहर की सफाई व्यवस्था के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वाहन तथा मेला डियूटी के लिए स्टीकर सहित प्रयुक्त हो रहे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। यह निणज़्य आमजन की सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिगत लिए गए हैं।  इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों तथा ट्रक, मिनी ट्रक, स्वराज माजदा, पिकअप तथा तिपहिया वाहन संघों के अध्यक्षों को इस संबंध में समुचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।


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