सरकारी की तरह निजी स्कूलोंके बच्चें को भी मिलें बस पास
शिमला -प्रदेश हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को सरकारी बसों में सफर करने के लिए रियायती बस पास की मांग को लेकर दायर याचिका में प्रदेश सरकार व परिवहन निगम से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश वी रामासुब्रह्मनियन व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने प्रार्थी वैभव ठाकुर व अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद उपरोक्त आदेश पारित किए। प्रार्थियों ने याचिका के माध्यम से कोर्ट से गुहार लगाई है कि सरकारी स्कूलों की तर्ज पर उन्हें भी सरकारी बसों में रियायती बस पास जारी किए जाएं। प्रार्थियों ने कोर्ट से यह गुहार भी लगाई है कि निजी विद्यालयों के छात्रों से स्पोर्ट्स फंड लेने पर रोक लगाई जाए। प्रार्थियों के अनुसार प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि प्रदेश सरकार निजी स्कूलों के छात्रों से खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अलग से स्पोर्ट्स फंड लेती है। मामले पर सुनवाई 13 अगस्त को होगी।
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