हरियाणा में पंचायत चुनाव जुलाई में

By: Jun 2nd, 2019 12:01 am

राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग ने जारी की नोटिफिकेशन, 355 रिक्त सीटों पर होंगे पंचो-संरपंचों के इलेक्शन

चंडीगढ़ -हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में 355 रिक्त सीटों, जिनमें ग्राम पंचायत के 317 पंचों एवं 31 सरपंचों और पंचायत समिति के चार सदस्यों की सीट शामिल हैं, के उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। इन उपचुनावों के लिए मतदान सात जुलाई को होगा। राज्य चुनाव आयुक्त डा. दलीप सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा नामांकन आमंत्रित करने के लिए 10 जून, 2019 को नोटिस जारी किया जाएगा और नामांकन पत्र 15 से 21 जून तक प्रातः 10 बजे से सायं तीन बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची भी 15 से 21 जून, 2019 तक प्रदर्शित की जाएगी और इन ही तिथियों के दौरान उम्मीदवार द्वारा फार्म 4-ए एवं 4-बी में शपथ पत्र भी दिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 22 जून, 2019 को प्रातः 10 बजे से की जाएगी और उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 जून, 2019 है। उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिह्न का आबंटन 24 जून को ही दोपहर तीन बजे के बाद किया जाएगा। चुनाव चिह्न के आबंटन के तुरंत बाद प्रत्याशियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो, सात जुलाई, 2019 को प्रातःआठ बजे से सायं चार बजे तक होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंचों के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय में, जबकि ग्राम समिति के सदस्यों के लिए नामांकन पत्र संबंधित खंड मुख्यालय में लिए जाएंगे। संबन्धित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इन चुनावों के लिए मतदान वोटिंग मशीन से होगा और मतगणना उसी दिन मतदान केंद्रों पर ही होगी।

नोटा का भी कर सकेंगे यूज   

डा. दलीप सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव में नोटा का विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि पंच, सरपंच एवं सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने वाले उम्मीदवार को सरकारी खजाने या उपखजाने या संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को नकद में फीस करनी होगी। सामान्य श्रेणी के पंच को 100 रुपए तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित पंच को 40 रुपए, सामान्य श्रेणी के सरपंच को 200 रुपए तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित सरपंच को 100 रुपए और सामान्य श्रेणी के पंचायत समिति सदस्य को 300 रुपए तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित सदस्य को 150 रुपए जमा करवाने होंगे।

 


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