हरियाणा में रेपिस्ट को कठोर कारावास

By: Jun 4th, 2019 12:01 am

पंचकूला। हरियाणा पुलिस द्वारा ठोस एवं समन्वित उपायों के माध्यम से बाल यौन उत्पीड़न के शिकार पीडि़तों को न्याय दिलवाने हेतु प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करते हुए पोक्सो अधिनियम व भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों में आरोपियों को कठोर सजा दिलवाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप गत दो महीनों के दौरान 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी 19 व्यक्तियों को संबंधित अदालतों में मजबूत पैरवी के साथ सबूतों की प्रभावी और ठोस प्रस्तुति के माध्यम से सजा सुनिश्चित कर पीडि़तों को न्याय दिलवाया गया है। इस अवधि में 19 आरोपियों को न्यायालय द्वारा पांच साल के कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह आपराधिक न्यायशास्त्र के अधिकतम मामलों में से एक है कि सजा की निश्चितता सजा की गंभीरता से अधिक अपराध के लिए एक निवारक है। इस बात को ध्यान में रखते हुएए पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने इस तरह के मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को निर्देश जारी किए थे, ताकि महिलाओं व बच्चियों से संबधित अपराधों में लिप्त आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके।


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