22 तक दें चुनावी खर्च का ब्यौरा

हमीरपुर। लोकसभा निर्वाचन-2019 में अभ्यर्थियों से निवार्चन के व्यय के बारे में व्यय पर्यवेक्षक मोहम्मद रिजवान की अध्यक्षता में हमीर भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक मंे वहां उपस्थित अभ्यर्थियों के खर्च के ब्यौरे का मिलान किया गया। उन्होंने यह ब्यौरा सही रूप से दिनांक 22 जून तक हर दशा में पूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंेने कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपना चुनावी व्यय ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 ए के तहत आगामी चुनाव लड़ने हेतु प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस मौके पर निर्वाचन तहसीलदार प्रताप ठाकुर सहित जिला व्यय समिति के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।