आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में सीबीआई अदालत ने पूर्व सांसद समेत 7 को ठहराया दोषी

अहमदाबाद – गुजरात के अहमदाबाद में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने लगभग नौ साल पुराने सनसनीखेज अमित जेठवा हत्याकांड में एक पूर्व सांसद समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत 11 जुलाई को सजा की अवधि की घोषणा करेगी।
आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा (35) की 20 जुलाई 2010 को यहां गुजरात हाई कोर्ट के निकट गोली मार कर हत्या कर दी गयी। उसने गिर के जंगल कथित अवैध खनन के खिलाफ उसी दिन अदालत में जनहित याचिका दायर की थी। उसके पिता भीखाभाई जेठवा ने हत्या के लिए जूनागढ़ के तत्कालीन सांसद दीनू बोधा सोलंकी को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने श्री सोलंकी अौर उनके भतीजे शिवा को गिरफ्तार भी कर लिया पर बाद में क्राइम ब्रांच ने श्री सोलंकी को क्लिन चिट दे दी। इसे 2012 में हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी जिसने सीबीआई जांच का आदेश दिया। सीबीआई ने इस मामले में सात लोगों को आरोपी बनाते हुए 2013 में श्री सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आज श्री सोलंकी और शिवा के अलावा पांच अन्य आरोपियों शैलेश पंडया, उदाजी ठाकोर, शिवा पचाण, पूर्व पुलिसकर्मी बहादुर वाढेर और संजय चौहाण को दोषी ठहराया। जेठवा के वकील ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा देने की मांग की जबकि बचाव पक्ष के वकील ने श्री सोलंकी की अधिक उम्र को देखते हुए अदालत से उन्हे कम से कम सजा देने का आग्रह किया। सजा सुनाते समय सभी सात आरोपी अदालत में उपस्थित थे।