खुली दालें बेची, तो फंसेंगे डिपोधारक

By: Jul 23rd, 2019 12:02 am

मौखिक शिकायतें मिलने के बाद प्रदेश सरकार ने जारी किए कड़े निर्देश

शिमला  —प्रदेश के डिपुआें में यदि खुली दालें दी तो दुकानदार की खैर नहीं। अगर आपको डिपो में कोई दुकानदार खुली दालें देता है तो उसकी शिकायत आप 1967 टोल फ्री नंबर कर कर सकते हैं। ऐसे दुकानदारों पर प्रदेश सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए है।  प्रदेश सरकार ने इसे लेकर अपने कड़े तेवर दिखाए हैं। इसमें यह कहा गया है कि सरकारी राशन के डिपुओं में अगर डिपो संचालक सरकारी राशन की खुली दालें बेचते हुए पाए गए तो विभाग इस पर एक्शन लेगा। जानकारी के मुताबिक विभाग के गोदामों से यह दालें पैकेट में आती हैं। ऐसे में अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सतर्क हो गया है और खुली दालों को बेचा गया तो इस पर कड़ी ऩजर रखी जाएगी।  यही नहीं, बल्कि यदि सरकारी राशन उपभोक्ता को डिपो संचालक  डिपो में मिलने वाली दाल खुले में देता है तो वह अपने जिला खाद्य आपूर्ति निरीक्षक के पास भी शिकायत कर सकता है। जानकारी के  अनुसार कुछ डिपो में सरकारी दालें खुले में देने की मौखिक शिकायतें विभाग में आई है। इसके तहत विभाग ने यह दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उपभोक्ताआें की टोल फ्री नंबर पर आने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मौजूदा समय में डिपुओं में प्रति परिवार तीन दाले मिलती हैं। कई बार च्वाइस की दाल मिलकार चार दाल  डिपुओं में पहुंचती है, जिसमें उपभोक्ता अपनी पसंद की दाल लेता है। इनमें मलका, दाल चना, मूंगी और माह की दाल शामिल है।

कुछ उपभोक्ता नहीं खरीदते हैं दालें

बताया यह भी जा रहा है कि इसके अतिरिक्त कई उपभोक्ता ऐसे भी होते हैं, जो डिपो में मिलने वाली दालों को नहीं खरीदते हैं और राशन में छोड़ देते है। ऐसे में आशंका यह रहती है कि दुकानदार  बाजा़र की दरों से डिपो में उपभोक्ता के बचे राशन को खुले में कहीं बेच न दें, जिस पर पकड़ बनाने को लिए उपभोक्ता को भी विभाग ने आगह किया है कि उन्हें इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो वह विभाग से संपर्क कर सकते हैं।


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