गवाह पेश करने को तीन से ज्यादा मौके न दें अदालतें

By: Jul 19th, 2019 12:01 am

शिमला  – प्रदेश हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को आदेश दिए हैं कि वह पक्षकारों को गवाह पेश करने के लिए तीन से अधिक मौके न दें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आवश्यक हो तो ही पक्षकारों को तीन से अधिक मौके दिए जा सकते हैं परंतु संबंधित जज को ऐसा किए जाने के ठोस कारणों का उल्लेख अपने आदेशों में करना होगा। कोर्ट ने खेद जताया कि पहले भी हाई कोर्ट ने इस तरह के आदेश निचली अदालतों को दे रखे हैं, फिर भी ऐसे मामले आ रहे हैं, जिनमें बिना कारण बताए पक्षकारों को बार-बार गवाह पेश करने के मौके दिए जा रहे हैं।  कोर्ट ने यह आदेश निचली अदालत द्वारा आठ बार गवाह पेश न करने के पश्चात गवाहों को पेश करने के अवसर को बंद करने के आदेश के खिलाफ  दायर याचिका को खारिज करते हुए दिए। हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में व्यवस्था दी कि निचली अदालतों द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश उतनी ही प्रभावी होते हैं, जितने अंतिम आदेश। कोई भी पक्षकार यह कह कर कोर्ट के आदेशों की अवमानना नहीं कर सकता कि वह आदेश अंतरिम आदेश है ंऔर अभी अंतिम आदेश आना बाकी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि निचली अदालतें अपने आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कानून के तहत अपनी समर्थ शक्तियों का प्रयोग करने का क्षेत्राधिकार रखती है। कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा अपने आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रार्थी को पुलिस सहायता प्रदान करने के आदशों को सही ठहराते हुए यह व्यवस्था दी।


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