छात्रा से छेड़छाड़ पर छह महीने की जेल

बिलासपुर —जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि बुधवार को विशेष अदालत एवं सत्र एवं जिला न्यायाधीश राकेश चौधरी ने अहम मुकदमे में फैसला सुनाते हुए पोकसो एक्ट के दोषी को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी एवं विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 29 जनवरी, 2018 को (काल्पनिक नाम) रेखा देवी ने पुलिस उप अधीक्षक घुमारवीं के पास शिकायत दी  और बताया कि वह स्कूली छात्रा है और वह जिला के एक सरकारी स्कूल में पड़ती है। वह रोजाना की तरह  29 जनवरी, 2018 को सुबह अपने स्कूल जा रही थी, तो मरोत्तन बाजार से थोड़ी दूर पर जैसे ही अस्पताल के पास पहुंची तो दोषी विजय कुमार गांववासी बल्ह चलोग डाकघर मरोत्तन तहसील झंडूता ने उसको अचानक पकड़ लिया व उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा व छेड़छाड़ करते कहने लगा कि उसे भगा कर ले जाएगा। जब पीडि़ता ने उसका विरोध किया तो विजय कुमार ने उसे थप्पड़ मारे और मारपीट की। उन्होंने बताया कि इस घटना को एक प्रत्यदर्शी ने भी देखा था तथा पीडि़ता को दोषी के चंगुल से छुड़ाया। दोषी ने पीडि़ता को धमकी दी तथा कहा कि वह उससे जबरदस्ती शादी कर लेगा। अगर मना किया तो वह उसे स्कूल जाने नहीं देगा व जान से मार देगा। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी, 2018 से पहले भी दोषी ने ऐसी ही हरकत की थी। इस बार ग्राम पंचायत प्रधान मरोत्तन के पास वादी (पीडि़ता) के पिता ने शिकायत की थी, जो बाद में दोषी विजय कुमार के माफी मांगने पर उस वक्त एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी व दोषी विजय ने लिखकर दिया था कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि दोषी नहीं माना, जिस पर थाना तलाई में 29 जनवरी, 2018 को पोकसो एक्ट 2012 में एफआईआर दर्ज की गई। इस मुकदमे में जिला न्यायाधीश विनोद भारद्वाज ने 17 गवाह पेश किए, जिनकी गवाही को सही ठहराते हुए व अभियोजन के तर्कों को सही मानते हुए व दोषी के बचाव तर्कों को नकारते हुए माननीय विशेष अदालत, विशेष न्यायाधीश राकेश चौधरी ने दोषी को धारा 506 में छह महीने की साधारण कैद व दो हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने की सूरत में 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास व धारा 354 ए आईपीसी व धारा 12 पोकसो एक्ट 2012 के अंतर्गत छह महीने की साधारण कैद व तीन हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने की सूरत में 21 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। यह सारी सजाएं एक साथ चलेंगी।