जाधव मामले पर फैसला जल्द लागू करे पाकिस्तान

By: Jul 19th, 2019 12:06 am

नई दिल्ली – विदेश मंत्रालय ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाने के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले से भारत का पक्ष सही साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फैसले को बिना किसी देरी के लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला अंतिम है, बाध्यकारी है और इसके खिलाफ अपील भी नहीं हो सकती। पाकिस्तान का दावा है कि इंटरनेशनल कोर्ट में उसकी जीत हुई है। इस पर रवीश कुमार ने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वे किसी अन्य फैसले को पढ़ रहे हैं। मुख्य फैसला 42 पेज का है और अगर उनके पास सभी 42 पेजों को पढ़ने का धैर्य नहीं है, तो उन्हें फैसले को लेकर इंटरनेशनल कोट के सात पेज की प्रेस रिलीज को पढ़ना चाहिए। हर प्वाइंट भारत के पक्ष में है। प्रेस रिलीज के पहले ही पैराग्राफ में कहा गया है कि फैसला अंतिम है, बाध्यकारी है और इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वियना कन्वेंशन के मुताबिक पाकिस्तान को बिना किसी देरी के भारत को जाधव तक काउंसलर एक्सेस देना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जाधव की सजा की प्रभावी समीक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने होंगे।

पाकिस्तान बताता फिर रहा अपनी जीत

इस्लामाबाद – अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के कुलभूषण जाधव पर फैसले को पाकिस्तान अपने तरीके से पेश करने में जुटा है। इस फैसले के एक दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट््वीट करके कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कुलभूषण जाधव को बरी करके भारत नहीं भेजने का फैसला स्वागत योग्य है। वह पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ अपराधों के दोषी हैं। पाकिस्तान इस मामले में आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार करेग। वहीं, पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कुलभूषण जाधव पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को ‘पाक की जीत’ बताया है। कुरैशी ने कहा कि भारत की याचिका खारिज कर दिया है और  सजा को वियना समझौते के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन नहीं माना।

विदेश मंत्री जयशंकर बोले, जल्द करें रिहा

नई दिल्ली – सरकार ने कहा है कि वह पाकिस्तान द्वारा अवैध तरीके से हिरासत में रखे गए भारतीय कुलभूषण जाधव को रिहा कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही उसने पाकिस्तान से श्री जाधव को रिहा कर भारत भेजने का अनुरोध भी दोहराया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों को श्री जाधव के बारे में ‘दि हेग’ स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत के फैसले से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अदालत ने पाकिस्तान से श्री जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करने और उन्हें राजनयिक पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया है।


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