जौणाजी व मशीवर के लोगों ने जाना कानून

By: Jul 5th, 2019 12:05 am

सोलन—जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन के सौजन्य से ग्राम पंचायत जौणाजी व ग्राम पंचायत मशीवर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सोलन व सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरमीत कौर ने की। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि कानून साधारण भाषा में वह नियम है जो हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करने हेतु लिपिबद्ध किए गए हैं। जीवन में जटिलताएं बढ़ रही है और कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिसके बाबत कानून नहीं बनाया गया हो । भारत में विभिन्न विषयों पर कानून और नियम मौजूद हैं तथा कानून बनाने की यह प्रक्रिया अनवरत जारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, इसी उद्देश्य से आम जनता के हित को सुरक्षित रखने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का कानून बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा असहाय और निर्बल वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। गुरमीत कौर ने अपने संबोधन में महिला हिंसा, महिला एवं बाल उत्पीड़न अधिनियम, बाल श्रम,  पोक्सो एक्ट, बाल विवाह,  जूवेनाइल एक्ट तथा साइबर क्राइम के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने समाज में बढ़ रहे नशे के प्रचलन व घरेलू हिंसा  के विषय में भी लोगों को अवगत किया। गुरमीत कौर ने घरेलू हिंसा के विषय में दोषियों के प्रति न्यायिक प्रक्रिया द्वारा दंड के प्रावधानों के विषय में जानकारी प्रदान की। उन्होंने घरेलू हिंसा के विषय ग्रामीण स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किए जाने के बारे में भी बताया। जहां पीडि़त महिला अपनी शिकायत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से भी दर्ज करवा सकती हैं। इस अवसर पर प्रधान ग्राम पंचायत जौणाजी वनीता, उपप्रधान लक्ष्मी,  पंचायत सदस्य रोशन लाल, हरी चंद, कलीराम, पुष्पा देवी, गायत्री,  जयवंती,  प्रधान ग्राम पंचायत मशीबर किरण,  उपप्रधान कुलदीप  व सभी पंचायत सदस्य तथा अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे।


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