दस साल कैद…50 हजार जुर्माना

By: Jul 24th, 2019 12:05 am

धर्मशाला—हिमाचल और जिला कांगड़ा को शर्मशार करने वाले दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने दोषी को दस साल कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना ठोंका है।  पालमपुर के तहत आने वाले एक गांव की आठ वर्षीय बच्ची को घर के आंगन से उठाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर विशेष जज जेके शर्मा ने दोषी सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उपायुक्त कांगड़ा दोषी की संपत्ति की नीलामी कर जुर्माना राशि वसूल करेंगे।  जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि पीडि़ता के परिजनों ने इस संबंध में 11 मई, 2018 को पुलिस थाना पंचरुखी के शिकायत दर्ज करवाई थी। परिजनों ने अपनी शिकायत में कहा कि उनकी आठ वर्षीय बेटी आठ मई को घर में आंगन में खेल रही थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य घर के बाहर थे। इसी दौरान गांव का राहुल कुमार उनके घर में आया और उससे खेलने के बहाने गोद में उठाया और कमरे में ले जाकर उनके बच्ची से दुष्कर्म किया। बेटी ने इसके बारे में उन्हें जानकारी दी, तो वह राहुल के घर पहुंचे। घर पहुंचने पर आरोपी के माता-पिता से माफी मांगने लगा। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए राहुल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच के बाद न्यायालय पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर विशेष जज जेके शर्मा ने दोषी को सजा सुनाई है। दोषी की ओर से दिए जाने वाले जुर्माना में से 40 हजार रुपए पीडि़ता  के पुर्नवास के लिए दिए जाएंगे।


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