दहेज मांगने पर पति-सास-ससुर को जेल

By: Jul 20th, 2019 12:02 am

बैजनाथ में अदालत ने पीडि़ता को दिया न्याय; दोषियों पर कसा शिकंजा, जुर्माना भी

बैजनाथ -बैजनाथ स्थित न्यायालय के माननीय ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विकास गुप्ता की अदालत ने शुक्रवार को घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के एक मामले में तीन लोगों को सजा सुनाई व जुर्माना भी लगाया। पपरोला की निशा देवी ने  पुलिस में दर्ज शिकायत में पति  कुबेर चंद, ससुर प्रकाश चंद व सास गोदावरी देवी के खिलाफ  मारपीट और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया था। उसने आरोप लगाया था कि उसका पति, सास व ससुर उसे दहेज के लिए तंग  करते थे और पति उसकी पिटाई भी करता था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला कोर्ट में भेज दिया था, जहां दोनों पक्षों की दलीलों को सुन कर कोर्ट ने पति कुबेर, ससुर प्रकाश चंद और सास गोदावरी को एक साल की सजा और जुर्माना धारा-323 के तहत तीन महीने तथा धारा-324 के तहत एक साल की सजा व धारा-34 आईपीसी के तहत सजा सुनाई गई। इस बात की जानकारी सरकारी वकील अनिल शर्मा ने दी।


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