नयनादेवी में टैम्पो-ट्रकों की नो एंट्री

श्रावण अष्टमी मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को एसडीएम के आदेश, मां के दर्शनों को सिर्फ टैक्सियों से ही आएंगे श्रद्धालु

बिलासपुर -श्रीनयनादेवी में पहली से दस अगस्त तक आयोजित होने आने वाले श्रावण अष्टमी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी विनय धीमान ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत टोबा से श्रीनयनादेवी सड़क मार्ग पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही होगी। उन्होंने शनिवार को यहां जानकारी देते हुए बताया कि मेले के दौरान ट्रक, कैंटर, ट्रैक्टर व टैम्पू इत्यादि पर टोबा से श्रीनयनादेवी की तरफ  आने-जाने के लिए प्रतिबंध होगा। उन्होंने कहा कि जो ट्रक, ट्रैक्टर व टैम्पो सवारियों से लदे होंगे, उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा अर्थात गड़ामोड़ा व ग्वालथाई (भाखड़ा) टोबा से आगे श्रीनयनादेवी में आने के लिए प्रतिबंध होगा।  उन्होंने बताया कि इन स्थानों से श्रद्धालु केवल बसांे व टैक्सियों से ही श्रीनयनादेवी में आ सकेंगे। उन्होंने बताया कि श्रीनयनादेवी श्रावण अष्टमी मेला के दौरान कानून एवं व्यवस्था व मानव सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए गए हंै कि पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में पहली से दस अगस्त तक अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद दूर से मार करने वाले हथियार व तेजधार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि यह आदेश पुलिस बल पर लागू नही होंगे।  उन्होंने श्रावण अष्टमी मेले के दौरान लोगों की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए आदेश जारी किए हैं कि मेला परिसर नयनादेवी  में लाउड स्पीकर, ढोल-नगाड़े तथा बैंड बाजे आदि के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी संबंध में कोई संदेश प्रसारित करना हो तो वह कंट्रोल रूम से प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान मंदिर परिसर में हलवा व नारियल चढ़ाने तथा प्रसाद के लिए बांस की टोकरी के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।  उन्होंने बताया कि यह आदेश पहली से दस अगस्त तक लागू रहेंगे।