निजी बस आपरेटर बोले, एचआरटीसी कर रही हाई कोर्ट के आदेशों की अनदेखी

बद्दी—निजी बस ओपरेटर यूनियन बद्दी ने कहा है कि हिमाचल पथ परिवहन द्वारा प्रदेश मंे जो लो फ्लोर बसें चलायी जा रही हैं वे उच्च न्यायालय के आदेशों का सरेआम उल्लंघन है। यहां जारी एक बयान मे निजी बस ओपरेटर यूनियन के प्रधान जितेंद्र ठाकुर और महासचिव मनोज राणा ने कहा कि जेएनएनआरयूएम की बसें उच्च न्यायालय शिमला के केस 1727/17 के आदेशों की अवहेलना करके इन बसों को अंतर जिला एवम अंतरराज्य रूटों पर चलाया जा रहा है, जो कि कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाना है । उन्होंने कहा कि इन बसों को उच्च न्यायालय के आदेशों के मुताबिक भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 13 क्लस्टर के बाहर नहीं चलाया जा सकता है इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कैसा कानून है कि निजी बसों से सरकार स्पेशल रोड टैक्स एवं टोकन टैक्स वसूले और जेएनएनआरयूएन की बसों का स्पेशल रोड टैक्स एवम टोकन माफ करके निजी बसों के साथ बिना परमिट के कंपटीशन में चला रहे है। यह सरेआम निजी बस आपरेटरों के साथ अन्याय हैं। उन्होने कहा कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं फरमाया गया और कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना जारी रही तो वह आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे।