पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस

शाहतलाई—ग्राम पंचायत कुलजार में विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं पर हुई शिकायत के आधार पर उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने 15 दिन के अंदर पंचायत प्रधान से कारण बताओ नोटिस के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा है। गत छह जुलाई को जारी हुए इस नोटिस के माध्यम इसी मामले में खंड विकास अधिकारी झंडूता से उस समय पंचायत तकनीकी सहायक के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई व दुरुपयोग राशि वसूलने के लिए उपायुक्त ने आदेश दिए हैं। पंचायत से संबंधित अन्य कार्य में कृषि विभाग बिलासपुर के उपनिदेशक को भी उस समय कार्य में संलिप्त कृषि प्रसार अधिकारी द्वारा अवैध तरीके से दुरुपयोग सरकारी धनराशि की नियमानुसार वसूली अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है विकास खंड झंडूता के तहत पड़ने वाली कुलजार पंचायत के निवासी रत्नलाल कालिया की शिकायत पर विभाग द्वारा जांच के दौरान मौका मापन रिपोर्ट निर्माण खडौज रास्ता मेन रोड से ब्रह्म दास के घर तक गांव जड्डू कार्य में 42 हजार 063 रुपए की अनियमितता पाई गई, वहीं अन्य शिकायत में निर्माण कच्चा तालाब ब्रह्म दास की जमीन में गांव जड्डू में भी जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्य में भी 40 हजार 624 रुपए की राशि मौके पर कारण से अधिक खर्च कर दर्शाई गई है। भूमि समतलीकरण प्राइमरी स्कूल जोहड ध्यानी कार्य में भी विभागीय जांच में अनुचित ढंग से कार्य करवाकर राशि का दुरुपयोग का आरोप लगा है। कारण बताओ नोटिस में हुई कार्रवाई अनुसार उपरोक्त कार्यों में प्रधान व तकनीकी सहायक को संयुक्त दोषी पाए गए हैं। उपायुक्त द्वारा तकनीकी सहायक व कृषि प्रसार अधिकारी के खिलाफ  विभाग को कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। उपायुक्त ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 एवं पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 142 के तहत पंचायत प्रधान को भी इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब न आने की दृष्टि में एक तरफा कार्रवाई समझी जाएगी।