पंजीकरण करवा लें पंचकूला के सभी दुकानदार

By: Jul 24th, 2019 12:01 am

पंचकूला। सहायक श्रम आयुक्त पंचकूला ने सभी दुकानदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को पंजीकरण करवाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब शॉप एंड कर्मिशियल एक्ट 1958 के तहत दुकानों, कार्यालयों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पंजीकरण अनिवार्य है। जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया गया है, वे एक माह में करवा लें।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App