मेयर को विशेष अधिकार

स्थानीय निकाय मंत्री ने दी जानकारी, पंजाब में विकास को मिलेगी गतिशीलता

चंडीगढ़ -राज्य में चल रहे प्रोजेक्टों को और गतिशीलता प्रदान करने और विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा दस नगर निगमों के मेयरों को विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक तौर पर फैसला लिया गया है। इसका खुलासा स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने मेयरों के साथ की गई पहली मीटिंग के दौरान किया। मोहिंद्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि यह देखने में आया है कि विभिन्न सरकारी विभागों से मंज़ूरी लेने के कारण राज्यव्यापी महत्त्व वाले महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टों का कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मंज़ूरी लेने की प्रक्रिया जटिल होने के कारण विकास कार्यों को बहुत नुकसान हुआ है। स्थानीय निकाय द्वारा दस नगर निगमों के मेयरों को और मजबूती प्रदान करने और विशेष प्रोजेक्टों को समयबद्ध ढंग से मुकम्मल करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पहले लागू की गई एक मुश्त निपटारा नीति में कई कमियां थीं।

मुख्यमंत्री से हो चुकी है बात

मंत्री ने मेयरों को बताया कि इस मुद्दे संबंधी वह पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह के साथ विचार-विमर्श कर चुके हैं कि मेयरों को और अधिकार प्रदान करने की जरूरत है, जिससे बिना किसी रुकावट के विकास प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य या निगम स्तर के विषयों की तर्कसंगत सूची बनाने के लिए ए वेनू प्रसाद, सचिव, स्थानीय निकाय को हिदायतें भी जारी कर दी हैं।

निगम कार्यालय में तैनात हो पुलिस

नगर निगम में पुलिस की स्थायी तैनाती की जरूरत पर जोर देते हुए मेयरों ने कहा कि गैर कानूनी कब्ज़ों को हटाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुलिस की सेवाएं लेने के लिए कई किस्म की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।