सात जेबीटी से नहीं होेगी वसूली

By: Jul 2nd, 2019 12:02 am

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने शिक्षा विभाग के आदेश किए निरस्त

मंडी -हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने सात जेबीटी अध्यापकों से वसूली करने के आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने इन जेबीटी अध्यापकों से वसूली करने के आदेश दिए थे। इन आदेशों के तहत सात जेबीटी अध्यापकों से 992950 लाख रुपए की वसूली की जानी थी। ट्रिब्यूनल ने अध्यापकों को पे-फिक्सेशन के लिए दस दिनों के भीतर प्रतिवेदन करने तथा विभाग को छह हफ्ते के भीतर इन प्रतिवेदनों पर सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ट्रिब्यूनल के सदस्य न्यायिक डीके शर्मा की पीठ ने मंडी सर्किट के सुनाए फैसलों में याचिकाकर्ता जेबीटी अध्यापक प्रीतम चंद, चमन लाल, मदन लाल, जगदीश कुमार, अमर नाथ, पवन कुमार और ललिता रानी की याचिकाएं स्वीकारते हुए उनसे क्रमशः 154339, 156351, 154452, 115106, 154451, 153240 और 105011 रुपए की वसूली के विभागीय आदेशों को निरस्त करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता एसपी चटर्जी के माध्यम से ट्रिब्यूनल में दायर याचिकाओं के अनुसार विभाग ने याचिकाकर्ताओं से वसूली करने के आदेश जारी किए थे, जिन्हें याचिकाकर्ताओं ने ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। विभाग का इन मामलों में कहना था कि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक उक्त अध्यापकों को एडहॉक अवधि के लाभ दिए थे। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में उच्चतम न्यायलय द्वारा स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रफीक मसीहा मामले में दी गई व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि क्लास तीन और चार के कर्मियों को जारी की गई अधिक राशि की वसूली नहीं की जा सकती है, जिसके चलते ट्रिब्यूनल ने विभाग की ओर से जारी वसूली आदेशों को निरस्त करते हुए उन्हें खारिज कर दिया। इसके अलावा पे-फिक्शेसन के लिए ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ताओं को 10 दिनों के भीतर विभाग को प्रतिवेदन सौंपने को कहा है।


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