सुनवाई पूरी होने तक रिटायर न हों जज
बाबरी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट के यूपी को निर्देश
नई दिल्ली –बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि सीबीआई जज एसके यादव के कार्यकाल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? उत्तर प्रदेश सरकार को शुक्रवार तक बताना है कि इसको लेकर कानूनी प्रावधान क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि सीबीआई जज एसके यादव जब तक फैसला नहीं देते, तब तक उन्हें रिटायर न किया जाए इसके लिए क्या किया जा सकता है? बता दें, सीबीआई जज एसके यादव ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए छह महीने का और समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद जरूरी है कि सीबीआई जज एस के यादव मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि हम अनुच्छेद 142 के तहत आदेश जारी करेंगे कि उन्हें 30 सितंबर को रिटायर न किया जाए। सीबीआई जज एसके यादव 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं। गौरतलब है कि बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश के ट्रायल मामले में सीबीआई जज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज एस के यादव से पूछा था कि वह किस तरीके से ट्रायल को तय वक्त में पूरा करेंगे। कोर्ट ने सील कवर लिफाफे में जानकारी देने को कहा था। 19 अप्रैल, 2017 को दो साल में ट्रायल पूरा करने के आदेश दिए गए थे। कोर्ट ने जज की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया था।
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